महिला सुरक्षा गार्ड से दुराचार करने वाले को 14 वर्ष की सजा

मथुरा: महिला सुरक्षा गार्ड के साथ दुराचार करने वाले सहयोगी सुरक्षा गार्ड को एडीजे विशेष पोस्को एक्ट प्रथम रामराज ने दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. शासन की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य और विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव द्वारा की गई.
नौहझील थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला वृंदावन के एक मंदिर में बतौर सुरक्षा गार्ड के तौर पर नौकरी करती थी. उसके साथ ही मंदिर पर निजी सुरक्षा गार्ड उसके ही गांव का प्रवेश कुमार उर्फ अभय चौधरी भी तैनात था. प्रवेश ने 23 जनवरी  की सुबह महिला सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट कर दी. प्रवेश महिला गार्ड को जबरन अपने साथ रखना चाहता था. प्रवेश जब महिला गार्ड के साथ मारपीट कर रहा था, तभी महिला का पति वहां पहुंच गया. उसने किसी प्रकार पत्नी को प्रवेश के चंगुल से बचाया. इस पर प्रवेश महिला के पति को जान से मारने की धमकी देता हुआ वहां से भाग गया. महिला के पति ने प्रवेश के खिलाफ पत्नी के साथ मारपीट, पूर्व में दुराचार और जान से मारने की धमकी दिए जाने की रिपोर्ट वृंदावन कोतवाली में दर्ज कराई थी.

एडीजीसी भगतसिंह आर्य ने बताया कि पुलिस ने प्रवेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष पोस्को एक्ट प्रथम रामराज की अदालत में हुई. एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने प्रवेश को महिला सुरक्षा गार्ड के साथ दुराचार करने का दोषी मानते हुए 14 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्त जमानत पर था.

 


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