कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

दार्जीलिंग: कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में सुवेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने गुरुवार को कहा कि उस दिन विपक्ष के नेता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा किसी के लिए अपमानजनक नहीं थी।

कोर्ट ने कहा- अभियोजन का कोई प्रावधान नहीं है
हाई कोर्ट ने सुवेंदु को जांच में सहयोग करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे पदों पर बैठे लोगों को सार्वजनिक तौर पर ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए. ऐसे में लोगों के मन में उस व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बन सकती है। अदालत ने माना कि उस दिन की टिप्पणियों के लिए सुवेंदु के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है।