पहाड़पुर खैरवा कोठी गांव में पोखर में डूबने से युवक की मौत

बिहार | परसौनी पंचायत के खैरवा कोठी गांव स्थित पोखर में डूबने से एक युवक(35) की मौत हो गई. मृतक इनारवभार के वार्ड 11 निवासी मनीर अंसारी का पुत्र न्याज अंसारी बताया जाता है.
बताया कि न्याज़ राजमिस्त्रत्त्ी का काम करता था. वह रविवार शाम को काम से लौटने पर घर से साइकिल से खैरवा कोठी बाजार की तरफ गया था. देर रात तक घर नहीं लौटने पर घर वाले काफी खोजबीन किए परंतु कही पता नहीं चल सका. की सुबह उक्त पोखर के पास सड़क पुल के समीप मृतक का साइकिल खड़ी मिली. वहीं चप्पल भी पड़ा था. शौच के उपरांत डूबने की आशंका को लेकर ग्रामीण पोखर में शव की तलाश भी किए,परंतु शव नहीं मिला. जिसके बाद मृतक के गुमशुदगी का आवेदन थाना को दिया था. पोखर में उपलाता हुआ शव देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मृतक की पत्नी हाजरा खातून, पुत्र समीर आलम व इमरान आलम का रो रो कर बुरा हाल है. मुखिया प्रतिनिधि सह पूर्व मुखिया नूर आलम अंसारी ने बताया कि मृतक राज मिस्त्रत्त्ी का काम कर के परिवार का भरण पोषण करता था.

बच्चे की हत्या में उम्रकैद की सजा, 25 हजार जुर्माना भी
करीब 5 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय बच्चे को उसके माता-पिता के सामने दुकान से गुटखा लाने के बहाने भेज कर हत्या कर देने के मामले पर सुनवाई करते हुए एकादश अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय ने भादवि की धारा 302 के जुर्म में दोषी मुकर्रर चिरैया थाना क्षेत्र दिपही शेख टोली निवासी मोहम्मद मुंतज़िर आलम को 25000 अर्थ दंड के अतिरिक्त उम्र कैद की सजा सुनाई है. 16-17 जुलाई 2018 की रात्रि 10 बजे गांव के पड़ोसी खुर्शीद आलम के 14 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इस्लाम को उसके दरवाजे से गुटका लाने दुकान पर भेज दिया था जो घर नहीं लौटा. उसी रात 200 बजे खेत में पानी पटाने जा रहे पिता ने रास्ते में पड़े शव को देखकर डर गया व नजदीक जा कर रोशनी में देखने पर वह सब उसके ही पुत्र मोहम्मद इस्लाम का था. जिसकी सूचना पुलिस को देकर कांड अंकित कराया था. मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से ए पी पी नूरूद्दीन अंसारी ने गवाहों का परीक्षण करा कर दलीलें पेश की. उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है.
करीब 5 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय बच्चे को उसके माता-पिता के सामने दुकान से गुटखा लाने के बहाने भेज कर हत्या करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एकादश अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय ने भा द वि की धारा 302 के जुर्म में दोषी मुकर्रर चिरैया थाना क्षेत्र दिपही शेख टोली निवासी मोहम्मद मुंतज़िर आलम को 25000 अर्थ दंड के अतिरिक्त उम्र कैद की सजा सुनाई है. 16 -17 जुलाई 2018 की रात्रि 10 बजे गांव के पड़ोसी खुर्शीद आलम के 14 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इस्लाम को उसके दरवाजे से गुटका लाने दुकान पर भेज दिया था जो घर नहीं लौटा. उसी रात 200 बजे खेत में पानी पटाने जा रहे पिता ने रास्ते में पड़े शव को देख डर गया व नजदीक जा कर रोशनी में देखने पर वह सब उसके ही पुत्र का था.