मोदी सरनेम केस में क्या बनी रहेगी राहुल गांधी सासंदी, जानिए क्या कहता हैं नियम

दिल्ली | कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी. इसके साथ ही हर कोई जानना चाहता है कि राहुल गांधी की सांसद का क्या होगा? क्या उनकी संसद सदस्यता बहाल होगी? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे राहुल? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम इस सबके बारे में क्या कहता है? चलो पता करते हैं…
क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी?
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने की चर्चाएं हो रही हैं. पूर्व लोकसभा सचिव पीडीटी अचारी का कहना है कि सजा निलंबित होने का मतलब है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी. नियम यही कहता है भले ही यह अंतरिम रोक हो। ऐसा पहले भी हुआ है जब एक सांसद को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण अपनी सदस्यता खोनी पड़ी थी, लेकिन ऊपरी अदालतों के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी।
तो क्या राहुल के लिए 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल को दी गई राहत तत्काल है. अदालत ने मामले को ख़ारिज नहीं किया, लेकिन सज़ा पर रोक लगा दी। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में राहुल को दो साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे. वहीं, अगर राहुल कोर्ट से बरी हो जाते हैं या दो साल से कम की सजा होती है तो वह चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि, यह फैसला कब तक आएगा यह देखने वाली बात होगी। यह भी संभव है कि कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव के बाद आये. ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं.
पहली बार कबी नेता की सदस्यता बहाल?
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई. चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा के लिए उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना भी जारी की थी। हालांकि, बाद में केरल हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. फैसल पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद और मोहम्मद सालिया पर हमला करने का आरोप था. इस मामले में 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से चार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. इनमें मोहम्मद फैजल भी शामिल था.
कैसे बहाल होगी राहुल की सदस्यता?
सदस्यता की बहाली के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कोई सांसद या विधायक दोषी पाए जाने पर सदस्यता खो देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय को जाएगी. इसके बाद सचिवालय उनकी सदस्यता बहाली का आदेश जारी करेगा. इस संबंध में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और राहुल का सांसद दर्जा तत्काल बहाल करने का अनुरोध किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने फैसले की कॉपी आने तक इंतजार करने की बात कही है.


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