कोटा में छात्र को एक महीने में चयनित स्कूल में प्रवेश देने का आदेश दिया गया

कोटा: कोटा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र आयुष्मान ठाकुर को विद्यालय में समुचित रूप से प्रवेश दिलवाने के मामले में स्थाई लोक अदालत ने बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा गुमानपुरा को आदेश दिया कि प्रार्थी के बेटे का चयनित स्कूल में दाखिला दिलाने की कार्रवाई 1 महीने के भीतर करें। यह आदेश अदालत अध्यक्ष गिरीश शर्मा व सदस्य प्रतिभा दीक्षित ने याचिका पर दिया है। वकील अविनाश ठाकुर ने बताया कि अजय आहूजा नगर निवासी आदित्य ठाकुर ने 18 जुलाई 2023 को स्थाई लोक अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिसमें शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, गुमानपुरा को पार्टी बनाया था। इधर, शिक्षा अधिकारी की ओर से विधि प्रभारी महेंद्र ने जवाब पेश कर कहा कि प्रार्थी ने प्रपत्र 5 की पूर्ति करके आवेदन पेश नहीं किया था। निवास स्थान भी अलग दर्शाया था। इसलिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा शहर द्वारा दस्तावेजों के रि-अपलोड करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन रिजेक्ट किया है।

धरनावद बालाजी की दानपेटी से निकले 4.66 लाख रुपए

रामगंजमंडी। क्षेत्र के प्रसिद्ध धरनावद बालाजी धाम मंदिर पर मंगलवार को दानपेटी खोली गई। इसमें कुल 4 लाख 66 हजार 200 रुपए निकले। श्री बालाजी सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि मंदिर की दानपेटी हर माह की एक तारीख को खोली जाती है। मंगलवार को समिति सदस्यों व ग्रामीणों की मौजूदगी में पेटी खोली गई। वहीं जुलाई माह में मंदिर व्यवस्थाओं व कार्यों पर एक लाख 56 हजार 765 रुपए खर्च हुए। इस दौरान बैठक में मंदिर में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई।


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