हाई कोर्ट के आदेश, छावनी से जल्द हटाएं अवैध दुकानें

शिमला: प्रदेश हाई कोर्ट ने कसौली छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई अस्थायी दुकानों को 28 अगस्त तक हटाने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कसौली निवासी भावना द्वारा दायर जनहित याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले में पाइन मार्केट, द लोअर मॉल कसौली में बनाई अस्थायी दुकानों के मालिकों द्वारा आवेदन दायर किया था। उन्होंने आवेदन में प्रतिवादी बनने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वे चार सप्ताह के भीतर अपनी अस्थायी दुकानें हटा देंगे।
कोर्ट ने आवेदनकर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकारते हुए उन्हें 28 अगस्त तक सेना की भूमि खाली कर भूमि का कब्जा प्रतिवादी सेना अधिकारियों को सौंपने के आदेश दिए। प्रार्थी ने जनहित को लेकर दायर याचिका में कसौली के पाइन मॉल में हुए अतिक्रमण को उजागर किया है । याचिका में आरोप लगाया है कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है। यह क्षेत्र भारतीय सेना के अधीन आता है। इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए कोई नियम नहीं है। पाइन मॉल में बनी इन 21 दुकानों को तुरंत गिराने के आदेश पारित करने की गुहार भी लगाई थी। मामले पर सुनवाई पांच सितंबर को निर्धारित की है।


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