दलित किशोरी से दुराचार के दोषी को मिली 20 साल की जेल, अर्थदंड भी लगा

सुलतानपुर। बंधुआकला थानाक्षेत्र के एक गांव मे बीते साल घर में घुसकर दलित किशोरी से दुराचार के दोषी शिव यादव को पॉक्सो एक्ट जज पवन कुमार शर्मा ने शुक्रवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोषी पर 51 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह के मुताबिक बंधुआकला थानाक्षेत्र के एक गांव में 22 जुलाई 2021 की सुबह साढ़े 11 बजे पड़ोसी शिव यादव उर्फ छोटू ने घर में घुसकर जबरन 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी की माता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा।

इस दौरान मुकदमे के विचारण आरोपी की जमानत नहीं हो सकी थी। अभियोजन की तरफ से पेश छह गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को शुक्रवार को 20 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोषी पर 51 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि में से 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।


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