दोषी महिला को चार साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर। जिला हमीरपुर में चिट्टा तस्करी के मामले में अदालत ने एक आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने महिला को चार साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह सज़ा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने सुनाई है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी सूरत में महिला जुर्माना अदा नहीं करती तो उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी महिला की पहचान सुमन कुमारी गांव गतवाड़ डाकघर लैहड़ी सरेल, पुलिस थाना भराड़ी, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
बता दें मामला 23 अगस्त 2018 का है, जिस समय महिला हमीरपुर बस स्टैंड के बाहर नशे में थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार किया। जिसके बाद तलाशी के दौरान उससे 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद रिपोर्ट में पाया कि आरोपी महिला ने खुद भी चिट्टा का सेवन किया हुआ है। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन की और अदालत में चालान पेश किया। मामले में अदालत में कुल 19 गवाह पेश हुए। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हमीरपुर पंकज दीवान ने की है।


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