विधायक के जवाब का अध्ययन कर रहा प्रशासन

बिहार |  सार्वजनिक स्थल पर हथियार के सार्वजनिक प्रदर्शन के मामले में घिरे गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का जवाब मिलने के बाद जिला प्रशासन अध्ययन कर रहा है.
विधायक ने जवाब में विस्तार से जानकारी दी है. उनके नाम से रिवाल्वर का लाइसेंस निर्गत है. उन्हें जान का खतरा है. इसलिए वे हमेशा आत्मरक्षा के लिए रिवाल्वर पास में रखते हैं. जवाब में विधायक ने कहा है कि आज सोशल मीडिया खतरनाक हो गया है. उस पर लोग कभी भी और कहीं भी किसी का चरित्र हनन कर देते हैं. लोग असहाय हैं. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. उन्होंने कहा, वे पिछले 4 टर्म यानी 20 साल से विधायक हैं. जनहित व आत्मसम्मान से न समझौता किया, न ही भविष्य में करूंगा. चाहे जितना संघर्ष करना पड़े. वरीय उप समाहर्ता (सामान्य) कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि जवाब का अध्ययन किया जा रहा है. आर्म्स एक्ट की किसी धारा का उल्लंघन हुआ या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है. इसके बाद ही उचित निर्णय लिया जा सकेगा.

अपहरण के अभियुक्त को साल कैद की सजा
नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने साल की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष जज लवकुश कुमार की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभिषेक कुमार ठाकुर को सजा सुनाई. कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने पीड़िता के लिए तीन लाख रुपये का मुआवजा भी मंजूर किया.
घटना सात जुलाई 2022 को बुद्धुचक थाना क्षेत्र में घटित हुई थी. पीड़िता के पिता ने बताया था कि उनकी नाबालिग लड़की घर पर नहीं थी. उसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि अभिषेक ठाकुर उनकी बेटी को बहलाया फुसलाया और अपहरण कर ले गया.


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