जिले में धारा-144 लागू

नूंह। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश परित कर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 व 3 दिसंबर को सुबह व सायं के सत्रों में जिला नूंह में आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पत्रता परीक्षा के दौरान मद्देनजर परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीनों के संचालन व लोगों के फ्री मूवमेंट पर प्रतिबंध लगया है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है। शिक्षा बोर्ड सचिव की ओर से परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने बारे अनुरोध किया गया था।

जिसके तहत धारा 144 के आदेश पारित कर परीक्षा केंद्रों के पास किसी भी प्रकार की बाधा व अनावश्यक दखलंदाजी से बचने के लिए यह आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि नूंह जिला में मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज गांव पल्ला, हिन्दू विद्या निकेतन पंडित मोहल्ला, यासीन मेव डिग्री कॉलेज, राजकीय बहुतकीनी गांव मालब, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन नूंह, राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल नल्हड़ में एचटेट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह आदेश डयूटी पर तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों के उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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