राज्य सूचना आयुक्त ने सर्किट हाउस सभागार में की जनसुनवाई

वाराणसी। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती द्वारा सर्किट हाउस सभागार में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में वाराणसी मंडल के जनपदों के अधिकारियों/जनसूचनाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान आयुक्त द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों/ जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि आरटीआई के तहत आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि 30 दिन के अंदर वांछित सूचना आवेदक को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए। सूचना देने में विलंब कतई ना करें। यदि दी जाने वाली सूचना का संबंध विभाग से नहीं है, तो संबंधित विभाग को ससमय अंतरण कराया जाना सुनिश्चित हो। अन्य विभाग को आवेदन अंतरण का समय 5 दिन निर्धारित है।
उन्होंने जनसूचना अधिकारियों को सलाह देते हुए कहा कि आवेदक के साथ इस दौरान संवाद भी बनाए रखें। वांछित जनसूचना का जवाब स्पष्ट रूप से देने के निर्देश दिए। कहा कि घुमा फिरा कर भ्रामक या अपूर्ण सूचनाऐं कतई न दिया जाए। जनसूचनाधिकारी अगर मांगी गई सूचना को रिफ्यूज कर रहे हैं, तो इसका समुचित कारण भी बताएं। आयुक्त ने कहा कि राज्य सूचना आयोग में प्रतिनिधि भेजते समय अधिकृत व्यक्ति को अधिकार पत्र के साथ मांगी गई। सूचना की स्पष्ट प्रति के साथ भेजा जाय। करप्शन तथा ह्यूमन राइट वायलेशन से संबंधित सूचना आवश्यक रूप से देनी है। सूचना भेजने का साक्ष्य भी अवश्य दिया जाय। उन्होंने कहा कि जानबूझकर अपूर्ण सूचना या विलंब से सूचना ना दिया जाए अन्यथा इस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वांछित सूचना देते समय जनसूचना अधिकारी अपने हस्ताक्षर, मुहर के साथ ही अपना नाम एवं पदनाम भी अंकित करें।


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