मधुबनी में शराब रखने के जुर्म में सात साल की मिली सजा

बिहार : उत्पाद मामलों के स्पेशल जज पुनीत मालवीय की अदालत ने अवैध रूप से शराब भंडारण कर बेचने के आरोप में दोषी करार दिये गये महेश साह को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.
बहस के दौरान अभियोजन की ओर से सरकारी वकील राजाराम मंडल ने महेश को अधिकतम से अधिकतम सजा देने की मांग की थी. श्री मंडल ने बताया कि महेश साह सकरी थाना के नरपतनगर के हाटी टोल का रहने वाला है. मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के निरीक्षक चौधरी सूर्यभूषण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 30 मई 20 की रात महेश के घर की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया. छापेमारी के दौरान उसके घर के कमरे से 95 कार्टन विदेशी शराब जप्त किया.

जिसका कुल मात्रा 855 लीटर था. कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया
होटल संचालक शराब मामले में गिरफ्तार
शहर के मोहना जीरो माइल पर अवस्थित बाबा लाइन होटल के संचालक की गिरफ्तारी बीते रात शराब मामले में की गई. होटल से बोतल नेपाली शराब जप्त की गई और होटल के संचालक बलियारी गांव निवासी राजकुमार रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शराब मामले में पूर्व से फरार गोधनपुर के रहने वाले देबू पासवान के पुत्र सुधीर पासवान की भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है. एसएचओ राशिद परवेज ने बताया कि विधि व्यवस्था संधारण के लिए एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी.