सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वास्थ्य आधार पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मलिक के वकील के यह कहने के बाद अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी कि पिछले आदेश के बाद से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को उन्हें स्वास्थ्य आधार पर दो महीने के लिए जमानत दे दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मलिक की जमानत अवधि बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

पीठ ने कहा, “वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। प्रतिवादी के लिए एएसजी एसवी राजू ने इस पर विवाद नहीं किया। दी गई अंतरिम जमानत को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।”
इससे पहले, मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने अस्थायी चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की मांग करते हुए पहले शीर्ष अदालत के समक्ष दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से भी पीड़ित हैं।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलिक को फरवरी 2022 में यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने 1999-2006 के बीच दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर की मदद से कुर्ला में एक संपत्ति हड़प ली थी।
ईडी ने आरोप लगाया कि चूंकि पार्कर दाऊद के अवैध कारोबार को संभालता था, इसलिए पैसे का इस्तेमाल आखिरकार आतंकी फंडिंग के लिए किया गया। (एएनआई)


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