RBI ने SBI समेत 3 बैंकों पर लगाया करोड़ रुपये का जुर्माना

व्यापार:�भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत 3 बैंकों पर कार्रवाई की है और 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई ने कहा है कि इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और एसबीआई ने रेगुलेशन नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. वहीं एनबीएफसी फेडबैंक फाइनेंशियल पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कहा है कि इस कार्रवाई से ग्राहकों के लेनदेन या वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई और इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा यह कार्रवाई ‘ऋण और अग्रिमों पर वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ और ‘इंट्रा-ग्रुप लेनदेन और एक्सपोजर के प्रबंधन पर दिशानिर्देश’ के कुछ निर्देशों का पालन न करने पर की गई है।
आरबीआई ने ऋण, अग्रिम और ‘इंट्रा-ग्रुप लेनदेन और एक्सपोजर’ पर प्रबंधन दिशानिर्देशों के कुछ निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय स्टेट बैंक पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि ‘ऋण और अग्रिम नियमों, केवाईएस से संबंधित कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।


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