हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव का वेतन कुर्क करने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया है और मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग के सचिव का वेतन कुर्क करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया, जिन्होंने दलील दी थी कि अदालत के निर्देशों के बावजूद, शिक्षा विभाग उन्हें वित्तीय लाभ जारी नहीं कर रहा है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे निजी तौर पर संचालित शैक्षणिक संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसे राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, और ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण जैसे वित्तीय लाभ के हकदार थे।
उन्होंने कहा कि अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था और सरकार को उन्हें परिणामी लाभ जारी करने का निर्देश दिया था। जब अदालत के फैसले के बावजूद उन्हें वित्तीय लाभ जारी नहीं किया गया, तो उन्होंने आदेशों के कार्यान्वयन के लिए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा, “शिक्षा विभाग के सचिव, अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं, हालांकि उन्हें एक अवसर दिया गया था। इसलिए, अदालत अपने आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य है।”
पीठ ने यह स्पष्ट किया कि “प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता के प्रेरक अनुरोध पर, वे नरम रुख अपना रहे हैं और संबंधित अधिकारी को नागरिक कारावास या हिरासत में लेने का निर्देश देने के बजाय, केवल उसका वेतन कुर्क करने का निर्देश दे रहे हैं।” इसलिए, सचिव (शिक्षा) का वेतन अगले आदेश तक कुर्क करने का आदेश दिया गया है।”
कोर्ट ने मुख्य सचिव को दो दिन के अंदर वेतन कुर्की सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक