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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नायडू की जमानत शर्तों पर फैसला सुनाया

अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की अंतरिम जमानत शर्तों के संबंध में सीआईडी द्वारा दायर एक पूरक याचिका पर फैसला सुनाया है।

अदालत ने कहा कि नायडू को मीडिया के साथ मामले पर चर्चा करने से रोकने वाले पिछले आदेश प्रभावी रहेंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें कहा गया है कि उन्हें राजनीतिक रैलियों में भाग लेने से रोकने वाले आदेश भी यथावत रहेंगे।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने नायडू की गतिविधियों की निगरानी के लिए दो डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) नियुक्त करने के सीआईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने सीआईडी की याचिका पर बुधवार को बहस पूरी की और फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज अपना फैसला सुनाया।

इस बीच, टीडीपी प्रमुख का गुरुवार को हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण हुआ और उन्हें आज छुट्टी दे दी जाएगी। वह दोपहर बाद एलवी प्रसाद नेत्र अस्पताल जाएंगे और आंखों की समस्याओं की जांच करेंगे। डॉक्टर सर्जरी की तारीख पर फैसला लेंगे।

 

चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर 31 अक्टूबर को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया और बुधवार को हैदराबाद पहुंचे जहां उनके अनुयायियों और प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।


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