कर्नाटक HC ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 545 पुलिस उप-निरीक्षक (पीएसआई) पदों के लिए राज्य सरकार के पुन: परीक्षा के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा परीक्षा फिर से आयोजित करने का आदेश दिया।
कई उम्मीदवारों द्वारा पीएसआई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत के बाद पुन: परीक्षा का मुद्दा उठा।
पिछली भाजपा सरकार ने 29 अप्रैल, 2022 को पुन: परीक्षा का आदेश दिया था। चयनित उम्मीदवार इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) में चले गए। KAT ने उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को खारिज कर दिया। बाद में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की.

21 जनवरी 2021 को कर्नाटक पुलिस विभाग ने 545 पीएसआई पदों पर भर्ती की घोषणा की। उसी वर्ष 3 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर पीएसआई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र से मुलाकात कर परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की.
18 जनवरी, 2022 को जब 545 पीएसआई की भर्ती के लिए अनंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई, तो भर्ती विभाग के एडीआईजी ने चयन सूची को निलंबित करने की सूचना दी।
उसके बाद, राज्य सरकार द्वारा पीएसआई भर्ती अनियमितताओं की जांच सीआईडी को स्थानांतरित कर दी गई थी। उम्मीदवार वीरेश को सबसे पहले पीएसआई घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी दिव्या हगारगी और पांच अन्य को पुणे, महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था। (एएनआई)