विधानसभा आम चुनाव-2023 राजकीय अधिकारी-कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग

डूंगरपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने कर्तव्यों का पूरी निष्पक्षता एवं नियमानुसार निर्वहन करेंगे।
कोई अधिकारी एवं कर्मचारी चाहे उनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी हो अथवा नहीं लगी हो, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। राजस्थान नागरिक सेवा (आचरण) नियम 1971 की धारा-7 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिक संगठनों से संबंध नहीं रखेंगे और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता, चंदा आदि नहीं लेंगे। इसका उल्लंघन करने पर राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1953 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के स्पष्ट प्रावधान हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी स्पष्ट रूप से सावचेत किया गया है कि चुनाव कार्य में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी कोई भी संदेह की स्थिति नहीं बनने देंगे, जिससे कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता का संदेह उत्पन्न हो। सभी अधिकारीगण या कर्मचारीगण यह सुनिश्चित करें कि चुनाव में किसी अभ्यर्थी के लिए वोट मांगने या अपने सरकारी पद के प्रभाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल विशेष के पक्ष में या विरोध में कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी उम्मीदवार के लिए पोलिंग एजेन्ट, निर्वाचन एजेन्ट या मतगणना एजेन्ट नहीं बन सकते हैं। उपरोक्त कार्य करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी और उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उसके तहत उसे तीन माह का कारावास एवं जुर्माना दोनों सजा हो सकती हैं।
उन्होंने बताया कि स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को इस के लिए पाबंद करें कि उपरोक्त निर्देशों की पूरी तहत से पालना करे तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण को उक्त निर्देशों की पालना करने के लिए पूरी तरह से पाबंद करे ताकि विधानसभा आम चुनाव-2023 के समस्त कार्य पूरी निष्पक्षता एवं नियमानुसार संभव हो सके।
