दोधपुर यौन दुराचार के आरोपी आसाराम की न्यायालय में सुनवाई अधूरी

राजस्थान: हाईकोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस आरपी सोनी की खंडपीठ में अपनी ही शिष्या के साथ यौन दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से पेश पैरोल याचिका पर सुनवाई अधूरी रही। आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने कहा कि पहले नए नियमों के तहत पैरोल आवेदन खारिज किया गया था। कोर्ट आदेश के बाद जब दुबारा पुराने नियमों के तहत पैरोल आवेदन किया तो उसे भी खारिज कर दिया गया।

वहीं सरकार की ओर से एएजी कम जीए अनिल जोशी ने पूर्व में ही जवाब पेश कर दिया था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष बताया कि आसाराम को दुराचार के दो मामलों में सजा हो रखी है। ऐसे में पैरोल के कानूनी िबदुओं को देखना आवश्यक है। आसाराम को राजस्थान के अलावा इसी साल गुजरात की एक अदालत में भी दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। जब दो राज्यों में सजा हो रखी है तो पैरोल के लिए कानूनी बिंदू पर भी सुनवाई आवश्यक है। इस पर कोर्ट ने 21 नवंबर को फिर सुनवाई के निर्देश
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