उषा मार्टिन के एमडी की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज

झारखण्ड  |  190 करोड़ रुपए के आयरन ओर केस में मनी लाउंड्रिंग के आरोपी उषा मार्टिन के एमडी राजीव झंवर की अग्रिम जमानत अर्जी ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने खारिज कर दी.
झंवर ने यह याचिका बीते एक सितंबर को दाखिल की थी. याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सात को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि ईडी ने उषा मार्टिन के खिलाफ 190 करोड़ रुपए से जुड़े आयरन ओर केस में चार्जशीट दायर की है. उषा मार्टिन ग्रुप और उसके अधिकारियों के खिलाफ शुरुआत में सीबीआई ने आयरन ओर खदान में गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज किया था. बाद में पटना ईडी ने दो 2021 को मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. यह केस घाटकुरी माइंस में जरूरत से ज्यादा खनन से जुड़ा हुआ है.
पंकज के सहयोगी भगत की जमानत अर्जी खारिज

साहिबगंज में अवैध खनन कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर आरोपी भगवान भगत को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा. ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया.
भगवान भगत ने 13 सितंबर को जमानत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की थी. अदालत ने सात को सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने उक्त आरोप में सात जुलाई को भगवान भगत को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में है.


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