मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

नालंदा न्यूज़: सात वर्षीया मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा का ऐलाना चार फरवरी को होगा. वहीं साक्ष्य छुपाने के आरोप में डॉ. नीलम सिन्हा को भी दोषी पाते हुए कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है. इसके अलावा दोषी के पुत्र संतोष कुमार एवं बराहिल अंजनी कुमार को भी साक्ष्य छुपाने के मामले में दोषी पाते हुए दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है.

साथ ही पांच पांच हजार जुर्माना किया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह एडीजे छह आशुतोष कुमार ने आरोपित रामशरण पंडित को दुष्कर्म में दोषी पाया. मामले में स्पेशल पीपी जगतनारायण सिन्हा ने कुल 16 की गवाही करायी थी. 20 अगस्त 2021 को 10 बजे दिन में पीड़िता की मां ने सात वर्षीया मासूम को साबुन लाने के लिए दुकान भेजा था. रास्ते में आरोपित मिला. बहला फुसलाकर अंजनी कुमार उर्फ अनोखा शर्मा के दालान पर ले गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान मासूम बेहोश हो गयी.


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