मऊ: सहेली के भाई ने किशोरी से किया दुष्कर्म


यूपी के मऊ जिले के एक गांव में अपनी सहेली से मिलने गई किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिवार के साथ चिरैयाकोट थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि बुधवार की देर शाम वह सहेली से मिलने उसके घर गई थी। सहेली के न रहने पर उसके भाई लकी ने कमरे में बंदकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
�पीड़िता ने परिजनों को सूचित किया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। चिरैयाकोट एसओ राजकुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है।
नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को उम्रकैद
विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने किशोरी को शादी का झांसा देकर साथ ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 65-65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। एक आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, 15 वर्षीय किशोरी को आरोपी 23 अप्रैल 2021 को शादी का झांसा देकर साथ ले गए। आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विनोद तिवारी, अमरजीत तथा भरत सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल छह गवाहों को पेश किया।
एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आरोपी विनोद तिवारी और अमरजीत को दोषी पाया। दोनों को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

यूपी के मऊ जिले के एक गांव में अपनी सहेली से मिलने गई किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिवार के साथ चिरैयाकोट थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि बुधवार की देर शाम वह सहेली से मिलने उसके घर गई थी। सहेली के न रहने पर उसके भाई लकी ने कमरे में बंदकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
�पीड़िता ने परिजनों को सूचित किया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। चिरैयाकोट एसओ राजकुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है।
नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को उम्रकैद
विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने किशोरी को शादी का झांसा देकर साथ ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 65-65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। एक आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, 15 वर्षीय किशोरी को आरोपी 23 अप्रैल 2021 को शादी का झांसा देकर साथ ले गए। आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विनोद तिवारी, अमरजीत तथा भरत सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल छह गवाहों को पेश किया।
एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आरोपी विनोद तिवारी और अमरजीत को दोषी पाया। दोनों को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
