उर्वरकों की 52 दुकानों पर छापा, दुकानों का लाइसेंस निलंबित

हाथरस। हाथरस में खाद की किल्लत अभी बनी हुई है और इसकी कालाबाजारी की शिकायतें भी अधिकारियों पर पहुंच रही हैं। इसी को लेकर आज उर्वरक निरीक्षकों की टीम ने उर्वरक प्रतिष्ठानों पर सुबह से शाम तक आकस्मिक छापेमारी की। उप कृषि निदेशक, हंसराज द्वारा सादाबाद, जिला कृषि अधिकारी, हाथरस, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, राजेश कुमार के द्वारा सासनी एवं अपर जिला कृषि अधिकारी, राहुल प्रताप सिंह के द्वारा सिकन्दराराऊ में 52 दुकानों पर आकस्मिक छापेमार कार्यवाही की। इस मौके पर उर्वरकों के 11 नमूने लिए गए। अभिलेख अपूर्ण होने पर 5 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

इसके अलावा दो उर्वरक विक्रेताओं मै. सोलंकी खाद भण्डार एवं गोपाल खाद भण्डार, जलेसर रोड के लाइसेन्स निलम्बित किये गए हैं। आज इस कार्रवाई से उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मची रही। जिला कृषि अधिकारी आरके सिंह ने उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि स्टॉक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद अनिवार्य रूप से रखी जाए। थोक और फुटकर उर्वरक विक्रेताओं व उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर, स्टॉक का अंकन रेट स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग के अनुसार ही जिंक, जाइम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट आदि उत्पाद कृषकों को उपलब्ध कराया जाए। यूरिया, डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने तथा निर्धारित दरों से अधिक बिक्री करने पर उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।


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