पत्नी की हत्या के आरोप में व्यक्ति को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा

बालासोर:� ओडिशा के बालासोर जिले में एक व्यक्ति को तीन साल पहले पत्नी की हत्या करने के आरोप में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.
बालासोर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय ने रवीन्द्र सिंह को किसी पारिवारिक विवाद के कारण बांस से पीट-पीटकर अपनी पत्नी सांबरी सिंह की हत्या करने का दोषी ठहराया।
हत्या 9 फरवरी, 2020 को जिले के बेरहामपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में हुई थी।
यह मामला तब सामने आया जब सांबरी के परिवार के सदस्यों ने रवीन्द्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया।


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