विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल और डिप्टी स्पीकर के बीच विवाद छिड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के सक्सेना और आप सरकार के बीच बुधवार को दो दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर विवाद छिड़ गया। डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने सदन को सूचित किया कि एलजी ने 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने पर आपत्ति व्यक्त की गई है।
उक्त पत्र की एक प्रति विधानसभा के साथ भी साझा की गई। जवाब में एलजी ने कहा कि विधानसभा के चौथे सत्र का प्रस्तावित तीसरा भाग नहीं बुलाया जाना चाहिए था। विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाना चाहिए और मेरी सहमति से नए विधानसभा सत्र बुलाए जाने चाहिए। उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।
हालांकि, बिड़ला ने असहमति जताई और इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा सत्र को स्थगित करने के बजाय कई खंडों में आयोजित किया जाता है। डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने कहा कि दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से स्थापित नियमों के तहत चल रही है। सत्र का समय निर्धारित करने का अधिकार विधानसभा के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीटी अधिनियम, जो दिल्ली विधानसभा के कामकाज की रूपरेखा तैयार करता है, उसमें बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र आयोजित करने की कोई जरूरत शामिल नहीं है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे आमतौर पर दिल्ली सेवा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को मानसून सत्र में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई।


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