पाक सिफर मामला: विशेष अदालत ने इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर तक स्थगित कर दी

इस्लामाबाद (एएनआई): आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में जमानत की मांग करने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जियो न्यूज ने शनिवार को यह जानकारी दी।
आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन, जो विशेष अदालत के अतिरिक्त प्रभारी हैं, ने मामले पर बंद कमरे में सुनवाई की।
इससे पहले, इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को अटक जेल अधिकारियों को आदेश दिया था – जहां पूर्व प्रधानमंत्री कैद हैं – सिफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को न्यायिक लॉकअप में रखें।
विशेष रूप से, यह आदेश आईएचसी द्वारा तोशाखाना मामले में इमरान खान की तीन साल की सजा को निलंबित करने के कुछ घंटों बाद आया है।
अटक जेल अधीक्षक को संबोधित एक पत्र में, विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को सिफर मामले के संबंध में इमरान खान को 30 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया।
एआरवाई न्यूज ने पत्र के हवाले से कहा, “आरोपी इमरान खान नियाजी पुत्र इकरामुल्ला खान नियाजी निवासी जमान पार्क, लाहौर को उपरोक्त एफआईआर के मामले में न्यायिक रिमांड का आदेश दिया जाता है, जो पहले से ही जिला जेल, अटक में बंद है।”
हाल ही में, पीटीआई प्रमुख और पार्टी नेता शाह महमूद क़ुरैशी का नाम 5 अगस्त को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज एक एफआईआर में शामिल किया गया था।
एक दिन पहले ही प्रतिवादियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
डॉन न्यूज के अनुसार, इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था और उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। फैसले का मतलब था कि उन्हें पांच साल के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान जिला और सत्र अदालत ने 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया। उन्हें देश के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद किया गया था।
तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पीटीआई अध्यक्ष को लाहौर में उनके ज़मान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इमरान खान पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जुर्माना भी लगाया। (एएनआई)


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