शराब मामले में आजीवन कारावास की सजा, चार लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया

समस्तीपुर। शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार दो ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ चार लाख रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को नौ महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी मोहनपुर ओपी के बघड़ा गांव निवासी रामबाबू राय बताया गया है।
न्यायालय सूत्रों ने बताया कि 11 सितम्बर 18 को पुलिस ने उसके गोशाला से 396 लीटर शराब बरामद की थी। हालांकि छापेमारी के समय वह फरार हो गया था। इस मामले में उत्पाद विभाग की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार और बचाव पक्ष की ओर से रजनीश कुमार राय ने बहस की।


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