आपराधिक प्रवृत्ति के 86 शस्त्रधारकों के लाईसेन्स निलम्बित
जालोर । जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने जिले में विधानसभा आम चुनावों में कानून एवं शांति व्यवस्था तथा भय मुक्त मतदान की सुनिश्चितता की दृष्टि से जिले के 86 आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक निलम्बित करते हुए निर्देशित किया कि वे अपने शस्त्र तुरन्त प्रभाव से आदेश जारी करने की तिथि से 3 दिवस के भीतर सम्बन्धित पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से जमा करवाना सुनिश्चित करें ।
निर्वाचन विभाग के घोषित कार्यक्रमानुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान जिले में शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान के लिए कानून व्यवस्था एवं लोकशांति/लोक व्यवस्था बनाये रखना अति आवश्यक है ताकि सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गत दिनों आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के आपराधिक प्रकरणों पर गहनता से विचार विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि जिले में जिनके विरूद्ध आपराधिक प्रकृति के मुकदमें दर्ज हुए है या जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र को विधानसभा आम चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए निलम्बित किया जाकर शस्त्रों को संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने आर्म्स एक्ट 1959 एवं आर्म्स रूल्स 2016 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 86 आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए आदेशित किया है वे अनुज्ञापत्र में वर्णित समस्त शस्त्रों को आदेश की तिथि से तीन दिवस के भीतर सम्बन्धित थाना क्षेत्र में शस्त्र जमा करवाकर उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेवें तथा विधानसभा आम चुनाव समाप्ति के के पश्चात् अपने शस्त्र पुनः प्राप्त कर लेवें। इस आदेश की अवहेलना करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों के विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।