जमशेदपुर लीगल केस में वकीलों को करना होगा पूरा हस्ताक्षर

झारखण्ड : एमजीएम में आने वाले मेडिको लीगल केस में अब डॉक्टरों को पूरा साइन करना होगा. इससे संबंधित निर्देश अधीक्षक ने जारी किया है. पुलिस इंफॉरमेशन (पीआई) में डॉक्टरों के शार्ट साइन से थाने की केस डायरी पेंडिंग हो जा रही है. साथ ही घायल और मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई में भी देर हो रही है.पूरा साइन नहीं रहने से साकची थाने से डॉक्टर द्वारा जारी पीआई को लौटाया जा रहा है. एमजीएम से हर दिन साकची थाने को 10 से पीआई जारी किये जाते हैं. आपराधिक वारदात, सड़क हादसे में घायल, मौत आदि केस अस्पताल आने पर उसके बारे में साकची थाने को ऑन ड्यूटी डॉक्टर लिखित सूचना भेजते हैं, जिसे पीआई कहा जाता है. इसमें घायल या मृतक का नाम, पता और उसे कौन लेकर आया है, उसका विवरण रहता है. इसी पीआई में डॉक्टर अक्सर शार्ट साइन कर देते हैं. लेकिन थानों में जब रोजनामचा भरा जाता है तो उसमें इस बात का उल्लेख करना पड़ता है तो एमजीएम से किस डॉक्टर ने उक्त पीआई जारी किया है.

शार्ट साइन रहने के कारण डॉक्टर के नाम का पता नहीं चल पाता है, इस कारण रोजनामचा लंबित रह जाता है. दो दिन पहले एक अज्ञात की मौत इमरजेंसी में हो गई थी. डॉक्टर ने मृतक का पीआई जारी किया, लेकिन साकची थाने ने उसे लेने से इनकार कर दिया. क्योंकि उसमें डॉक्टर का शार्ट साइन था. साइन के चक्कर में घंटों लाश पड़ी रही. तब पीआई में डॉक्टर का पूरा साइन हुआ, इसके बाद मृतक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर उसे पोस्टमार्टम में भेजा गया.
डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि मेडिको लीगल केस से संबंधित पीआई में अपना पूरा साइन करें, ताकि पुलिस को यह पता चल सके कि केस डॉक्टर ने इसे जारी किया है.