कृषकों को 72 घंटे में बीमा कम्पनी को करानी होगी ऑनलाईन शिकायत

संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान में लगातार वर्षा का दौर जारी रहने के कारण खरीफ फसलें प्रभावित होने की संभावना हैं। बीमित कृषकों की फसलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान है। जिन किसानों द्वारा खरीफ फसल 2023 के लिए फसल बीमा करा रखा है, वह किसान 72 घंटे के अन्दर ऑनलाईन फसल खराबे की सूचना जिले की बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड़ के टोल फ्री नम्बर 1800116515 व 18004196116 पर या क्रॉप इन्श्योरेन्स मोबाईल ऐप द्वारा दे सकते हैं। कृषकों को 72 घण्टे में ऑनलाईन शिकायत दर्ज करवाना आवश्यक है। बीमित किसानों फसल की कटाई करने के बाद सुखने के लिए खेत मे काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए अधिकतम 2 सप्ताह में सूचना देनी जरूरी है।


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