किशोरी से दुष्कर्म में आठ साल कारावास की सजा

फतेहपुर। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पाक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने आठ साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी जेल में निरुद्ध चल रहा है।
असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी (16) अपने घर में 20 जुलाई 2015 को अकेली थी। आरोप है कि धर्मपुर गांव का जवाहर लाल रैदास किशोरी के घर पहुंचा था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। खेत से लौटी मां को किशोरी ने आपबीती बताई थी। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपी जवाहर लाल रैदास को जेल भेज दिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि कोर्ट ने मामले की मंगलवार को अंतिम सुनवाई की। जवाहर लाल को कोर्ट ने दुष्कर्म में दोषी करार दिया। दोषी को आठ साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुकदमा दौरान लगभग आरोपी की सजा पूरी हो चुकी है।


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