39 हजार के बदले देने होंगे 3.49 लाख का जुर्माना

झारखण्ड | 39 हजार रुपये का गद्दा खराब होने के मामले में एक दुकानदार पर 3.49 लाख का जुर्माना उपभोक्ता फोरम ने लगाया है. शहर के लिए उपभोक्ता के पक्ष में आया फोरम का यह मामला थोड़ा अलग है. विवाद 39 हजार रुपये का था. परंतु जुर्माना 3.49 लाख लगा. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने दो दिन पहले सुनाए एक फैसले में जो आदेश दिया, वह फोरम के अहम फैसलों में उल्लेखनीय है. खास बात यह है कि इस विवाद का फैसला भी अपेक्षाकृत जल्द आ गया.
बाराद्वारी निवासी अशोक कुमार चौधरी ने 7 सितंबर 2019 को मिल्खीराम मार्केट साकची स्थित दुकान जमशेदपुर फोम हाउस एक्सक्लूसिव से 39 हजार में कर्लऑन कंपनी के तीन गद्दे खरीदे थे. परंतु दो-तीन दिन में ये गद्दे बैठ गए. इसकी शिकायत चौधरी ने दुकानदार से की. परंतु उन्होंने उनकी बात को जरा भी महत्व नहीं दिया. चूंकि मामला वारंटी पीरियड का था, इसलिए बार-बार कहने पर भी गद्दा वापस नहीं लेने पर चौधरी ने 31 अगस्त 2020 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में जमशेदपुर फोम हाउस एक्सक्लूसिव के खिलाफ इस मामले की शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने शिकायत में 39 हजार रुपये गद्दे की कीमत और चार लाख रुपये मानसिक पीड़ा पहुंचाने के एवज में दिलाने का दावा किया.

दुकानदार ने नोटिस लिया पर पेश नहीं हुआ
फोरम के वरीय सदस्य श्याम कुमार महतो और महिला सदस्य अर्पणा मिश्रा की कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई. पहले दुकानदार को नोटिस जारी किया गया, जो रिसीव हो गया. परंतु दुकानदार इस मामले में कभी पेश नहीं हुआ. दूसरी ओर, वादी अशोक कुमार चौधरी ने अपना पक्ष रखा और दावे के अनुरूप साक्ष्य भी प्रस्तुत किए. फिर बहस हुई. फोरम ने सभी तथ्यों के मद्देनजर वादी के पक्ष में फैसला सुना दिया. दरअसल फोरम ने प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए कई मौके दिए. परंतु नहीं आने पर एकपक्षीय फैसला सुना दिया.
, क्योंकि उसने माना कि प्रतिवादी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है.
फोम हाउस का मामला
फैसले में जमशेदपुर फोम हाउस एक्सक्लूसिव को केस दर्ज कराने की तिथि 31 अगस्त 2020 से भुगतान की तिथि तक 39 हजार रुपये 9 साधारण ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है.
साथ ही वादी को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए तीन लाख रुपये चुकाने और केस खर्च के रूप में 10 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया है. 30 दिन के अंदर रकम का भुगतान नहीं करने पर कुल राशि 12 साधारण ब्याज के साथ चुकाना होगा.