लाइफ मिशन घोटाला मामले में काले धन का लेन-देन प्रायोजित आतंकवाद है: ईडी ने केरल हाईकोर्ट से कहा

कोच्चि (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि लाइफ मिशन घोटाला मामले में काले धन का लेनदेन प्रायोजित आतंकवाद है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि एम शिवशंकर, जो केरल सीएमओ के पूर्व प्रधान सचिव थे, इस मामले के मास्टरमाइंड हैं।
ईडी ने लाइफ मिशन घोटाला मामले में एम शिवशंकर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी साझा की। जस्टिस ए बदरुद्दीन की सिंगल बेंच ने याचिका पर विचार किया।
ईडी ने अदालत को आगे बताया कि, “लॉकर में पाया गया पैसा शिवशंकर का है। हमें इस संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट वेणुगोपाल और स्वप्ना सुरेश (मुख्य आरोपी) से बयान प्राप्त हुए हैं। आरोपी काले धन के लेनदेन के माध्यम से आतंकवाद को प्रायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। शिवशंकर इस सब के केंद्र में था। लेन-देन से संबंधित अधिक दस्तावेजों को जब्त करने की आवश्यकता है। यहां तक कि जब उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, तब भी उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए जमानत मिली थी। अस्वस्थता के आधार पर जमानत देने का तर्क टिक नहीं सकता।”
ईडी ने यह भी कहा कि “याचिकाकर्ता ने यह पैसा एकत्र किया जो रिश्वत का पैसा है और इसलिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू है। मामले के रिकॉर्ड बने हुए हैं कि जांच केवल एक प्रारंभिक चरण में है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री से पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के व्यापक प्रभाव हैं। । सभी लेन-देन में भी याचिकाकर्ता की सक्रिय भागीदारी रही है। इस मामले में भी 1.90 लाख डॉलर राजनयिक चैनलों के माध्यम से गए हैं। इसलिए इसका एक अंतरराष्ट्रीय चरित्र है। शिवशंकर शुरू से ही सब कुछ व्यवस्थित करने वाला किंगपिन है। वह बाधा डाल सकता है जमानत पर रिहा होने पर जांच।”
लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी ने स्वप्ना सुरेश के लॉकर में मिले पैसों के संबंध में पहले शिवशंकर को गिरफ्तार किया था और उसी लॉकर के संबंध में एक और मामला कैसे लिया जा रहा है। ईडी का जवाब था कि जब उन्होंने सोने की तस्करी में लेन-देन की जांच की तो उन्हें लाइफ मिशन घोटाला मामले का यकीन हो गया था। अदालत का जवाबी सवाल यह था कि क्या दूसरे आरोप की जांच पहले मामले में ही नहीं की जा सकती थी।
शिवशंकर के वकील की सुविधा को देखते हुए मामले की आगे की बहस कल के लिए स्थगित कर दी गई।
कोच्चि में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 2 मार्च को शिवशंकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और 21 मार्च तक उनकी हिरासत बढ़ा दी। शिवशंकर ने चिकित्सा आधार पर जमानत की याचिका दायर की थी। उन्होंने गिरफ्तारी को ‘राजनीतिक स्टंट’ बताया था। (एएनआई)


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