पाकिस्तान: अदालत द्वारा रिहाई के आदेश के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को फिर से गिरफ्तार कर लिया

इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद पुलिस ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को फिर से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) द्वारा उनकी रिहाई के आदेश के कुछ घंटों बाद हुई।
इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव (एमपीओ) की धारा 3 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हिरासत में लिया गया था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एमपीओ की धारा 3 सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार देती है।
एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, “जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर परवेज़ इलाही को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है। परवेज़ इलाही को जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है।”
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मूनिस इलाही ने कहा था कि उनके पिता का उनके लाहौर स्थित आवास के बाहर से “अपहरण” कर लिया गया था।
एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, मूनिस इलाही ने कहा, “उच्च न्यायालय के आदेश के बाद और न्यायाधीश के निर्देश पर अदालत की सुरक्षा सहित पुलिस मेरे पिता को घर ले जा रही थी। जैसे ही कार हमारी गली में दाखिल हुई, उसे रोक दिया गया और उनका अपहरण कर लिया गया। अगर अदालत आदेश देती है इस तरह उनका उपहास उड़ाया जाएगा, शायद उन्हें आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करनी चाहिए।”
पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले दिन में, लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का निर्देश दिया था।
इलाही ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के एनएबी के कदम के खिलाफ याचिका दायर की थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इलाही को अदालत में पेश किए जाने के बाद लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमजद रफीक ने फैसले की घोषणा की।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति रफीक ने एनएबी को चेतावनी दी कि अगर इलाही को आज अदालत के सामने पेश नहीं किया गया तो अदालत जवाबदेही निकाय के महानिदेशक के खिलाफ वारंट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की पूरी जांच की जायेगी.
न्यायाधीश रफीक ने कहा, ”मैं परवेज इलाही को तत्काल आधार पर रिहा करने का आदेश दे रहा हूं.” जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इलाही ने कहा, “मैं मेरी रिहाई के लिए न्यायाधीश के आदेश के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूं और उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की।”
29 अगस्त को, पंजाब के पूर्व सीएम ने अपनी हिरासत को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी ने एलएचसी के आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसमें अधिकारियों को किसी भी अज्ञात एफआईआर या लंबित जांच में इलाही को गिरफ्तार करने से प्रतिबंधित किया गया है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एनएबी ने चौधरी परवेज इलाही पर पाकिस्तान के गुजरात शहर में 200 से अधिक विकास परियोजनाओं में बिचौलियों के माध्यम से 1 अरब पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) से अधिक रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।
प्रारंभ में, इलाही को गुजरात जिले के लिए घोषित विकास निधि के गबन से जुड़े 70 मिलियन पीकेआर के भ्रष्टाचार मामले में 1 जून को उनके घर के बाहर गिरफ्तार किया गया था। तब से वह विभिन्न आरोपों में जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पीटीआई अध्यक्ष को कई बार रिहा किया जा चुका है. हालाँकि, हर बार उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। (एएनआई)


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