सामान्य अवकाश घोषित, जानिए कब?

नारायणपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत घोषित कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में होने वाले निर्वाचन के लिए नारायणपुर जिले हेतु सामान्य अवकाश की घोषणा करते हुए सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सप्ताह में सातों दिन कार्य करने वाले कारखानों में पहली और दूसरी पाली के श्रमिकों को दो-दो घंटे का अवकाश तथा निरंतर कार्यशील कारखानों के श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा दी गई है।
एक्जिट पोल के प्रसारण 7 से 30 नवंबर तक प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् प्रथम चरण में 7 नवंबर को होने वाले मतदान को देखते हुए जिले में एक्जिट पोल के सर्वेक्षण और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने मंगलवार 07 नवम्बर सुबह 07.00 बजे से गुरुवार 30 नवम्बर 2023 को शाम 06.30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है।


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