MP: NCPCR प्रमुख का दावा, नाबालिग आत्महत्या मामले में पुलिस ने दर्ज की कमजोर FIR, उच्च स्तरीय अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश

विदिशा (एएनआई): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने दावा किया है कि स्थानीय पुलिस ने एक नाबालिग की आत्महत्या के मामले में एक कमजोर एफआईआर दर्ज की , जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में छेड़छाड़ से परेशान होकर .
उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) या उच्च स्तर के अधिकारी से करायी जाये.
गौरतलब है कि रविवार (30 जुलाई) को जिले के लटेरी कस्बे में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी. लड़की का अंतिम संस्कार करने के अगले दिन परिवार ने अपने घर की दीवार पर ‘मकान बिकाऊ है’ का पोस्टर चिपका दिया था जिसके बाद यह घटना सुर्खियों में आ गई.
जब एनसीपीसीआर अध्यक्ष को मामले के बारे में पता चला, तो उन्होंने वहां का दौरा किया और बुधवार को परिवार के सदस्यों, पुलिस और अन्य संबंधित व्यक्तियों से मुलाकात की। “हमें सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के विदिशा
जिले के लटेरी कस्बे में छेड़छाड़ से परेशान होकर एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली है।”और उसके परिजनों को इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा नहीं था. इसलिए मैं आज आयोग के परामर्शदाताओं के साथ मामले की तथ्य-खोज जांच के लिए यहां आया हूं, ”कानूनगो ने कहा।
“हमने पीड़िता के माता-पिता, उसके भाई-बहन, मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी, अन्य सभी संबंधित अधिकारियों और पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर से बात की। इस मामले में जो मुख्य बात सामने आ रही है वह यह है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर कमजोर है। पुलिस ने एफआईआर में POCSO अधिनियम की धाराओं का उल्लेख नहीं किया है जो गंभीर लापरवाही है, ”एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने कहा।
उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी शिकायत मिली है कि घटना के बाद जब शाम तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी तो स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान नाबालिगों समेत कुछ युवकों पर केस दर्ज किया गया. आयोग ने उस नाबालिग बच्चे से बात की जिसने दावा किया कि वह इस घटना में शामिल नहीं था और इसमें उसका नाम गलत बताया गया था. उन्होंने आगे कहा,
“हमने एसडीओपी (अनुविभागीय पुलिस अधिकारी) को निर्देश दिया है कि मामले की जांच कम से कम डीएसपी स्तर या उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।”
इसके अलावा पीड़िता के पिता ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले आरोपी आमिर के परिवार वालों और रिश्तेदारों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. कानूनगो ने कहा, आयोग ने एसडीएम, तहसीलदार से इसकी पुष्टि की और उन्हें पीड़ित परिवार को उनकी जमीन का अधिकार वापस दिलाने का निर्देश दिया। (एएनआई)


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