वीरेंद्र राम को दोबारा नोटिस भेजें हाईकोर्ट, सीबीआई जांच के लिए लगाई गई है याचिका

झारखण्ड |  ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और चीफ इंजीनियर रासबिहारी सिंह को दोबारा नोटिस भेजने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस संजय मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने पंकज यादव व अन्य की याचिका पर बुधवार को सुनवाई में यह आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि नोटिस के बाद भी उनका कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं है। इस पर अदालत ने जनवरी में सुनवाई का दिन निर्धारित कर दिया।
पूर्व में ईडी ने प्रगति रिपोर्ट में बताया था कि वीरेंद्र की 39 करोड़ 28 लाख 82 हजार 578 रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि निगरानी आयुक्त से अनुमति मिलने के बाद वीरेंद्र की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। सुनवाई में याचिका लगाने वाले प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि ऐसा संभव नहीं है कि वीरेंद्र राम के पास अकूत संपत्ति की जानकारी विभागीय मंत्री को नहीं होगी। सभी की साठगांठ से भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। ऐसे में सीबीआई जांच होनी चाहिए।
तीन लिपिकों से होगी 12.69 लाख की वसूली

राजकीय टीकौषधि प्रतिष्ठान में नामकुम में पदस्थापित तीन लिपिकों से 12.69 लाख की वसूली की जाएगी। इन्हें उच्चतर वेतनमान दिया जा रहा था। जिसके संसोधन के बाद इन्हें हुए अतिरिक्त वेतन की वसूली की जाएगी। प्रभारी प्रधान लिपिक श्रीराम से 524250, दो लिपिको मंगल टोप्पो और रामबहादुर राम और 256781 और 468351 क्रमश की वसूली की जाएगी।


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