आम चुनाव से पहले, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तीन नए राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया

इस्लामाबाद (एएनआई): आम चुनावों से पहले, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने तीन नए राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया है, पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने बताया।
ईसीपी प्रवक्ता ने कहा कि आयोग ने तीन नए राजनीतिक दलों को दाखिल किया, जिनमें हिसार मुस्लिम पार्टी, अपनी पार्टी पाकिस्तान और हक दो तहरीक बलूचिस्तान शामिल हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि पाकिस्तान में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 171 तक पहुंच गई है।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) की कानूनी टीम ने आगामी आम चुनावों के लिए 2023 की जनगणना के बाद नए परिसीमन को अपरिहार्य घोषित कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ने आम चुनाव से पहले नए जनगणना आंकड़ों और परिसीमन के संबंध में चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता की।
सत्र में चार ईसीपी सदस्यों, सचिव और कानूनी टीम ने भाग लिया। एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कानूनी टीम ने 2023 की जनगणना के बाद नए परिसीमन की आवश्यकता पर चुनावी निकाय के उच्च-अप के बारे में बात की।
कानूनी टीम ने अनुच्छेद 51 और चुनाव अधिनियम के खंड 17 पर भी जानकारी दी। टीम ने नए परिसीमन को पूरा करने का सुझाव दिया और इसे आम चुनावों के लिए ‘अपरिहार्य’ घोषित किया। सूत्रों के मुताबिक आयोग जल्द ही इस पर निर्णय लेगा कि नई सीमाएं शुरू की जाएं या नहीं।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शुक्रवार को प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और विपक्ष के निवर्तमान नेता राजा रियाज से कल तक कार्यवाहक प्रधान मंत्री का नाम प्रस्तावित करने को कहा।
यह 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग होने के बाद आया है, और प्रधान मंत्री और विपक्षी नेता ने अंतरिम प्रधान मंत्री के लिए उम्मीदवार का चयन करने के लिए बैठकें शुरू कीं। पहली बैठक गुरुवार को हुई थी जिसमें छह नामों पर चर्चा हुई थी. दोनों नेताओं के विचार-विमर्श के एक और दौर के लिए फिर से मिलने की उम्मीद है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने देश की नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने की मंजूरी दे दी। अल्वी का फैसला तब आया जब शहबाज शरीफ ने बुधवार को उन्हें पाकिस्तान नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए एक सारांश भेजा।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा ट्विटर पर जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 58-1 के तहत प्रधान मंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया।” शहबाज शरीफ के इस कदम से कार्यवाहक सेटअप की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई। (एएनआई)


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