एनआईओएस-ब्रिज कोर्स कर चुके बेरोजगार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए

उत्तराखंड |� बीएड को बेसिक शिक्षक की पात्रता से बाहर करने के फैसले के बाद एनआईओएस-ब्रिज कोर्स कर चुके बेरोजगार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. बेरोजगारों ने याचिका दायर को ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मानते हुए बेसिक शिक्षक के भर्ती में शामिल कराने की गुजारिश की है.
बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार प्रांतीय संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है. राणा ने कहा कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक की पात्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को मानक स्पष्ट कर चुका है.
राजस्थान में शिक्षक भर्ती मामले में बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य किया गया है. प्राथमिक शिक्षक की पात्रता पूरी करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर एनआईओएस ने सरकारी और निजी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को 18 माह का डीएलएड और उसी के समकक्ष मानते हुए छह महीने का ब्रिज कोर्स कराया था.
सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड पर सुनवाई
एनआईओएस डीएलएड को राज्य की बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के मुद्दे पर दायर केस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इसकी तारीख तय हो चुकी है. संपर्क करने पर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि बीएड पर 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्थान के प्रकरण से संबंधित है. राज्य में बीएड डिग्री को सेवा नियमावली में काफी पहले ही शामिल किया जा चुका है.


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