चार लोगो के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश, सभी दंगाइयों पर भीड़ का हिस्सा होने का आरोप

दिल्ली दंगों के एक मामले में अदालत ने धर्मस्थल में आगजनी करने के चार आरोपियों के खिलाफ दंगा, अवैध रूप से प्रवेश एवं चोरी सहित अन्य आरोपों के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप तय करने के उद्देश्य से अपना मामला पूरा कर लिया है।
न्यायाधीश ने चार आरोपी राहुल कुमार, सूरज, योगेंद्र और नरेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने), 148 (घातक हथियार से लैस होने), 427 (नुकसान पहुंचाने), 436 (इमारत को नष्ट करने के इरादे से आग लगाने) और 450 (अवैध रूप से प्रवेश करने) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 34 (सामान्य इरादा) और दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम (डीपीडीपीपी) अधिनियम के तहत अपराध से मुक्त कर दिया है। चारों के खिलाफ ज्योति नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन सभी पर 25 फरवरी, 2020 को दंगे के दौरान शाहदरा के चप्पल मार्केट में धार्मिक स्थल में आगजनी करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है।


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