छात्रा से दुराचार में अभियुक्त को 10 साल कैद

रोहतास न्यूज़: दावथ थाना क्षेत्र में पौने दो साल पहले कोचिंग पढ़ने गई एक नाबालिग छात्रा से दुराचार के एक मामले में अपर जिला जज सात दशरथ मिश्र की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने अभियुक्त दावथ थाना क्षेत्र के सेमरी निवासी गोलू कुमार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

उस पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र जारी कर तीन लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने का आदेश जारी किया है. मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की गई है. मामले की प्राथमिकी किशोरी छात्रा ने थाने में दर्ज कराई थी. फर्दबयान में किशोरी का कहना था कि 27 अप्रैल 2021 की दोपहर 1230 मलियाबाग से वह कोचिंग पढ़कर अकेले घर आ रही थी. तभी सेमरी मोड़ के पास डीएवी पब्लिक स्कूल के समीप अभियुक्त गोलू कुमार तथा उसका एक दोस्त बाइक पर उसे जबरन बिठा लिया तथा खेतों के रास्ते उसे एक हाईस्कूल में ले गया, जहां एक कमरे में अभियुक्त ने उसके साथ दुराचार किया. उसका दोस्त स्कूल के बाहर खड़ा था. दुराचार करने से पहले अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दिया कि किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे. स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से एफएसएल रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ के अलावा चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता की गवाही कराई गई थी. मामले में विशेष अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दुराचार और पॉकसो अधिनियम में दोषी पाया व सजा सुनाई.


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