IDBI के बाद अब एक्सिस फाइनेंस ने दी NCLT के फैसले को चुनोती

एक्सिस फाइनेंस ने ज़ी-सोनी विलय के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा दी गई हरी झंडी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया है।एक्सिस फाइनेंस ने एनसीएलटी के 10 अगस्त के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मुंबई बेंच ने अंतरिम राहत की याचिका खारिज करते हुए विलय को मंजूरी दे दी थी। ZEE-L के नियामक आदेश के अनुसार, NCLAT दिल्ली के समक्ष एक अपील दायर की गई है।
एनसीएलएटी की ओर से कंपनी को नोटिस
एक्सिस फाइनेंस ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के लेनदारों में से एक है, जिसकी आपत्तियों को एनसीएलटी ने 10 अगस्त को खारिज कर दिया था। एक्सिस फाइनेंस के अनुरोध पर एनसीएलएटी ने अब कंपनी को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि ज़ी-सोनी का विलय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में एक बड़ी बात है।
आईडीबीआई बैंक ने भी चुनौती दी
एक्सिस फाइनेंस से पहले पिछले हफ्ते आईडीबीआई बैंक ने भी अपीलीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था. आईडीबीआई बैंक ने भी ज़ी-सोनी विलय को एनसीएलटी द्वारा दी गई मंजूरी को अपीलीय अदालत में चुनौती दी।10 बिलियन डॉलर के इस विलय की घोषणा मूल रूप से वर्ष 2021 में की गई थी, लेकिन इस योजना को तब बड़ा झटका लगा जब SEBI ने ZEE के CEO पुनीत गोयनका पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद, ZEE ने कंपनी के संचालन को जारी रखने के लिए बोर्ड की देखरेख में एक अंतरिम समिति का गठन किया।


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