शहर में 2 घरों में चोरों ने लगाई सेंध, लाखों के गहने लेकर हुए फरार

धौलपुर। धौलपुर शहर में दो अलग-अलग सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली और निहालगंज थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगह हुई चोरी की घटना में दोनों जगह से करीब 60 हजार रुपए की नगदी के साथ लाखों के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। जिसको लेकर दोनों ही थानों में मामला दर्ज किया गया है। चोरी की पहली घटना निहालगंज थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर कॉलोनी में हुई, जहां किराए के मकान में रहने वाले श्याम सुंदर शर्मा ने थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया कि रक्षाबंधन को लेकर वह अपनी ससुराल बाड़ी गया हुआ था। जहां से लौटने के बाद उसे घर के ताले टूटे हुए मिले। चोर पीड़ित के घर से 6 हजार रुपए के साथ करीब एक तोले के सोने के आभूषण को लेकर फरार हो गए। चोरी की दूसरी वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र की प्रताप नगर कॉलोनी में सामने आई है, जहां चोरों ने बेटे के पास बेंगलुरु गए डॉक्टर एसके गर्ग के सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 60 हजार रुपए, डेढ़ किलो चांदी और दो तोले सोने के आभूषणों को चोरी कर लिया। दो अलग-अलग जगह हुई चोरी की वारदात को लेकर पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जिनको लेकर पुलिस जांच कर रही है।
धौलपुर की पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी चचेरे भाई को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाने में पीड़िता 15 वर्षीय नाबालिग ने अपनी मां के साथ 5 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 2 मई 2019 को वह राजाखेड़ा इलाके के एक मैरिज होम में सहेली की शादी से खाना खाकर वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसके चाचा के लड़के विशाल ने उससे कहा कि बाइक से घर पर छोड़ दूंगा। पीड़िता अपने चचेरे भाई विशाल की बाइक पर घर जाने के लिए बैठ गई। पीड़िता का भाई विशाल उसे घर ले जाने के बजाय रात के अंधेरे में एक खेत में लगे बोरिंग पर ले गया, जहां उसके भाई विशाल ने अपनी नाबालिग बहन के साथ पिस्टल दिखाकर रेप किया। रेप करने के बाद आरोपी अपनी बहन को शमशाबाद मारने के लिए ले गया, लेकिन पीड़िता द्वारा घटना के बारे में किसी को नहीं बताने पर आरोपी भाई उसे रात को घर पर छोड़ गया। मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 5 जी, 6 में 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में न्यायाधीश जमीर हुसैन द्वारा सजा सुनाए जाने के समय आरोपी और उसका वकील कोर्ट में मौजूद नहीं थे। जिसके बाद पोक्सो न्यायाधीश जमीर हुसैन ने महिला पुलिस थाना एसएचओ को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।


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