बिना अनुमति के सार्वजनिक एवं निजी सम्पतियों पर किसी भी प्रकार की प्रचार

सीकर  : नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान में चुनाव आचार संहिता प्रभावी है जिसके दृष्टिगत रखते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक एवं निजी सम्पतियों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, विज्ञापन सामग्री नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में समस्त प्रकार के सार्वजनिक सम्पति व निजी सम्पति पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, यूनिपोल जो अवैध रूप से लगे हुये हैं, उन्हें हटवाने के साथ ही सम्पति विरूपण अधिनियम 2015 (संशोधित) एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 एवं समय—समय पर चुनाव आचार संहिता अन्तर्गत जारी निर्देशों की पालना में कार्यवाही की जायेगी।
आयुक्त शर्मा ने बताया कि सम्बन्धित सार्वजनिक सम्पति एवं निजी सम्पति पर अवैध रूप से लगाये गये विज्ञापन, होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, यूनिपोल (स्ट्रक्चर सहित) तुरन्त प्रभाव से हटायें अन्यथा सम्पति विरूपण अधिनियम 2015 (संशोधित) एंव राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 के अन्तर्गत अवैध विज्ञापन सामग्री को तुरन्त प्रभाव से हटाया जायेगा एवं हर्जा—खर्चा सम्बन्धित से वसूल किया जावेगा।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

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