मकान मालिकों के खिलाफ 300 से अधिक FIR, वेरिफिकेशन नियम का उल्लंघन करना पड़ा भारी

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने अपने एक सप्ताह के विशेष अभियान में किरायेदार और नौकर सत्यापन (वेरिफिकेशन) नियम का उल्लंघन करने के लिए मकान मालिकों के खिलाफ 300 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। द्वारका के डीसीपी एम. हर्षवर्धन ने कहा कि द्वारका जिले में 6 से 14 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया गया ताकि यह जांचा जा सके कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
डीसीपी ने कहा कि कुछ गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीमों ने इलाकों में गश्त की। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों/असत्यापित किरायेदारों की जांच के लिए आवासीय क्षेत्रों की औचक जांच भी की गई। अभियान के दौरान दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले 398 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत 398 मामले दर्ज किए गए।
अधिकारी ने कहा कि किरायेदार/नौकर का सत्यापन न कराने पर कुल 311 मामले दर्ज किए गए, गार्ड न रखने और रजिस्टर ठीक से न रखने पर होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ 19 मामले दर्ज किए गए, ग्राहकों की आईडी का रिकॉर्ड नहीं रखने के आरोप में सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ 26 मामले दर्ज किए गए। जबकि, चेकिंग के दौरान नियमों के उल्लंघन एवं रजिस्टर में एंट्री न रखने पर पार्किंग स्थलों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
अधिकारी ने आगे कहा कि सेकेंड-हैंड कार डीलरों के खिलाफ 11 मामले, साइबर कैफे के खिलाफ 3 मामले, स्क्रैप डीलरों के खिलाफ 10 मामले दर्ज किए हैं। मानदंडों के अनुसार रिकॉर्ड अपडेट नहीं करने के लिए एक निजी कूरियर कंपनी पर भी मामला दर्ज किया गया है।


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