SC ने हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट परिसर से एक मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता।
हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय को पास के क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिए राज्य को प्रतिनिधित्व देने की छूट दी।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्माण को गिराने के लिए तीन महीने का समय दिया और यदि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्माण को नहीं हटाया जाता है, तो यह उच्च न्यायालय सहित अधिकारियों के लिए उन्हें हटाने या गिराने के लिए खुला रहेगा।
वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट ने अपने परिसर में मस्जिद को गिराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 2017 के आदेश में मस्जिद वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट को उसके परिसर से हटाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि यह एक पट्टे की संपत्ति थी, जिसे समाप्त कर दिया गया था और इसलिए याचिकाकर्ता अधिकार का दावा नहीं कर सकता। (एएनआई)


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