किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी और सहयोगी महिला को 20-20 साल कैद

बूंदी। बूंदी अब से करीबन साढ़े 3 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म करने के घटनाक्रम में पोक्सो न्यायालय (क्रम संख्या एक) के न्यायाधीश सलीम बदर ने आरोपी और सहयोगी महिला को मंगलवार को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन के अनुसार 24 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने लाखेरी थाने में आकर लिखित रिपोर्ट दी थी, जिसमें आरोप लगाया कि मेरी बेटी को 9 जनवरी 2020 को दोपहर में मेरे बेटे ने देवकी माली नामक महलिा के साथ जाते हुए देखा था। घटना के बाद हमने बेटी को सभी जगह तलाश किया, पर उसका कोई पता नहीं चला। इस पर लाखेरी थाने मंे प्रकरण दर्ज कराया। बाद में उसे दस्तयाब कर लिया।
लिस जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि तीरथ हाल अरनेठा निवासी देवकी माली पत्नी नंदकिशोर माली मुझे दवाई लेने के बहाने बाजार ले गई और मुझे वापस घर लाने की बजाय बस में बैठाकर साथेली गांव ले गई। देवकी मेरी शादी साथेली निवासी मनोज माली पुत्र भैरुलाल माली के साथ जबरन करवाना चाहती थी, लेकिन मेरी उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण कोर्ट में शादी नहीं करवाई जा सकी। देवकी मुझे धमकी देती थी कि जैसे-जैसे मैं बोलती हूं, वैसा ही करना। साथेली में मनोज ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और देवकी ने मुझे मनोज को बेच दिया है और उसके बदले रुपए भी ले लिए। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अभियुक्त मनोज को 20 वर्ष के कठोर कारावास सुनाई। 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अभियुक्त देवकी को 20 वर्ष के कठोर कारावास सुनाकर 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 17 गवाह और 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।


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