उम्रकैद की सजा काट रहे तीन लोगों को हाईकोर्ट ने किया बरी

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा सत्र न्यायालय द्वारा युवती की हत्या में दोषी करार दिए गए तीन लोगों को बरी किया है। सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत ने साक्ष्यों का सही परीक्षण नहीं किया। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने महेंद्र सिंह, बनिया उर्फ बलवीर और गंगाधर की सजा के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए दिया।
कोर्ट ने कहा कि अपराध का उद्देश्य और मौके से बरामद पिस्टल संदेहास्पद है। जो तथ्य सामने आए हैं, वे अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं करते। युवती की नाबालिग बेटी के हवाले से उसके पिता बच्चू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका और उसके पड़ोसी महेंद्र कुमार सिंह से मकान की बिक्री को लेकर सौदा हुआ था। सौदे के तहत दो लाख रुपये भी उसने दिए थे। पत्नी लक्ष्मी दो लाख रुपये और गहने लेकर मायके जाने की बात कहकर गई और लौटी नहीं। उसकी लाश मिली।


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