भगवान गणेश की POP से बनी मूर्तियों को लेकर SC से बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट द्वारा भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है. मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी बदलाव से मना करते हुए चीफ जस्टिस ने आज सोमवार को आखिरी मामले के तौर पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ मिट्टी की ही मूर्ति बनाने की इजाजत है.
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि 2020 में पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी की गई है. उसमें कहा गया था कि मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए. लेकिन विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन बनाई गई थी.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सेंन्ट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) गाइडलाइंस मे कहा गया है कि पीओपी मूर्तियों को समुद्र या नदी या फिर झील सरोवरों मे नही विसर्जित कर सकते. उसके लिए विशिष्ट रूप से बनाए गए कुंड मे या टैंक मे विसर्जित कर सकते हैं.
मद्रास हाईकोर्ट द्वारा भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको कुछ भी बनाना है वह मिट्टी से ही बनाएं. हम हाई कोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नही करेंगे.


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