जिन पर केस उन्हें योजना का लाभ नहीं, रांची विद्युत एरिया बोर्ड महाप्रबंधक कार्यालय से निकाली गई सूचना

झारखण्ड | बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, उन्हें एक मुश्त जमा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. रांची विद्युत एरिया बोर्ड झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव के द्वारा आम उपभोक्ताओं के लिए को सूचना जारी की गई.
इसमें कहा गया कि झारखंड सरकार के आदेश पर विभाग के द्वारा एक मुश्त जमा योजना का विस्तार 30 सितंबर तक कर दिया गया है. जिन ग्रामीण व शहरी घरेलू उपभोक्ता जिनका भार तीन किलोवाट तक है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते है. इसके अलावा सिंचाई काय्र से जुड़े निजी बिजली उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा. विभागीय पत्र के अनुसार यह योजना 31 दिसंबर 2022 तक के बकाया बिजली पर लागू होगा.
बकाया बिजली बिल की राशि से ब्याज माफी के पश्चात शेष राशि पर पांच किस्तों में जमा करने की बाध्यता होगी. उपभोक्ता को मूल राशि जमा करने के लिए विभाग के साथ समझौता करना होगा. यदि उपभोक्ता द्वारा समझौता के अनुरूप किश्तों की राशि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा. यदि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता गलत जानकारी देते है तो उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा वैसे उपभोक्ता जिनका बकाया के कारण बिजली काट दी गई है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. उपभोक्ता अपने क्षेत्र के सहायक विद्युत अभियंता व विद्युत कार्यपालक अभियंता से संपर्क कर इस योजना से जुड़ी जानकारी व लाभ ले सकते है.


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक